| 1. | विडंबना यह है कि अपराधी को क्षमादान का अधिकार सत्तारूढ़ सरकार को है।
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| 2. | भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार दिया गया है।
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| 3. | विडंबना यह है कि अपराधी को क्षमादान का अधिकार सत्तारूढ़ सरकार को है।
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| 4. | विडंबना यह है कि अपराधी को क्षमादान का अधिकार सत्तारूढ़ सरकार को है।
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| 5. | कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल व राष्ट्रपति को दिया गया क्षमादान का अधिकार उनका विशेषाधिकार नहीं है।
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| 6. | कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल व राष्ट्रपति को दिया गया क्षमादान का अधिकार उनका विशेषाधिकार नहीं है।
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| 7. | कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल व राष्ट्रपति को दिया गया क्षमादान का अधिकार उनका विशेषाधिकार नहीं है।
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| 8. | राष्ट्रपति को संविधान की धारा 72 के तहत मृ त्युदंड प्राप्त अपराधी जीवनदान या क्षमादान का अधिकार है।
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| 9. | दया-याचिका के आधार पर क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों के पास समान रूप से होता है।
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| 10. | दया-याचिका के आधार पर क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों के पास समान रूप से होता है।
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